क्या ड्रॉपशिपर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? जाने पूरी जानकारी

आज भारत में ड्रॉपशिपिंग एक तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन व्यवसाय मॉडल बन चुका है, कई लोग इसे बिना इन्वेंट्री और बिना बड़े इन्वेस्ट के शुरू करते हैं। 

लेकिन अक्सर सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि क्या ड्रॉपशिपिंग करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है? आज इस पोस्ट में हम इस सवाल को विस्तार से समझाएंगे।

ड्रॉपशिपिंग क्या होता है?

थोड़ा में आपको समझा देता हूं ड्रॉपशिपिंग क्या होता है? बहुत से लोग आज ऑनलाइन इस काम को कर रहे है और पैसा कमा रहे है।

ड्रॉपशिपिंग में आप किसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट या मार्केटप्लेस पर बेचते हैं, लेकिन वह प्रोडक्ट आपके पास नहीं होता।

जब कोई ग्राहक ऑर्डर करता है, तब आप सप्लायर को ऑर्डर भेजते हैं ग्राहक के एड्रेस से और सप्लायर सीधे उस ग्राहक को प्रोडक्ट भेज देता है।

और आप केवल बीच में मार्जिन का लाभ कमाते हैं मतलब कमीशन, चलिए अब हम ड्रॉपशिपर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते है।

क्या ड्रॉपशिपर के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

यह आपके बिज़नेस मॉडल पर निर्भर करता है, हमारे भारत में ड्रॉपशिपिंग दो तरह से की जाती है:

भारत से भारत के भीतर ड्रॉपशिपिंग (Domestic DropShipping)

यदि आप भारत के ग्राहकों को सामान बेचते हैं और सप्लायर भी भारत में है, तो नियम कुछ इस प्रकार हैं:

GST रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर: आपका सालाना कारोबार गुड्स में ₹40 लाख से ऊपर हो जाए या आप Inter-state Supply करते हों मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में समान सेल करते हो।

और आप Amazon, Flipkart, Meesho जैसे e-commerce प्लेटफॉर्म पर बेचते हों क्योंकि इन मार्केटप्लेस पर बेचने वाले सेलर के लिए जीएसटी नंबर लेना ही होगा। 

GST अनिवार्य नहीं है अगर: आप अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया से बेच रहे हों, आपका सालाना टर्नओवर सीमा (₹40 लाख) से कम हो और आप सिर्फ एक राज्य के अंदर (Intra-state) बेच रहे हों।

भारत से विदेश में ड्रॉपशिपिंग (International DropShipping)

यदि आप भारत से विदेशी ग्राहकों को बेच रहे हैं Shopify, Etsy जैसे प्लेटफॉर्म पर के मदद से, तो इसका नियम कुछ इस प्रकार है:

आपका यह बिजनेस Export of Goods or Services माना जाता है, एक्सपोर्ट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 100% करना ही होगा, और आपको जीएसटी में LUT या IGST के साथ एक्सपोर्ट करने की नियम को पालन करना पड़ेगा।

इस पोस्ट से जाने:- अगर मैं गुड्स और सर्विस दोनों काम करता हूँ तो किस लिमिट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है?

यदि आप केवल कमीशन या मार्जिन कमाते हैं (Service Category)

कुछ ड्रॉपशिपर केवल सर्विस फ्री या कमीशन कमाते हैं, उनके लिए यह Service Supply माना जाता है।

सर्विस के लिए जीएसटी सीमा ₹20 लाख लागू होती है कुछ राज्य में ₹10 लाख है, लेकिन Inter-state services पर जीएसटी लेना होता है।

अलग अलग राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सीमा अलग अलग अलग आप इस पोस्ट से जाने:- जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट 10/20 लाख और 20/40 लाख कौन सा सही है?

ड्रॉपशिपिंग में जीएसटी क्यों महत्वपूर्ण है?

देखिए सप्लायर आपको सामान का जीएसटी इनवॉइस देता है और आपको इस सामान को ग्राहक को बिक्री करते समय आपको टैक्स इनवॉइस देना होता है।

आपको जीएसटी में Input Tax Credit (ITC) तभी मिलेगा जब आपके पास जीएसटीआईएन हो मतलब (जीएसटी नंबर) हो मार्केटप्लेस सेलर को बिना जीएसटी के सामान को नहीं भेजा जा सकता।

इस पोस्ट से जाने:- ITC का दावा क्या है और इसे कैसे करें? जानें इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम और GSTR-2B का महत्व

क्या ड्रॉपशिपर को कंपोजिशन स्कीम मिल सकता है

यह सवाल बहुत जरूरी है ​क्या एक ड्रॉपशिपर कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकता है? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम लेने के भी कुछ नियम है।

देखिए कंपोजिशन स्कीम के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अंतर-राज्यीय सेल नहीं कर सकते, मतलब दूसरे स्टेट पर समान नहीं बेच सकते।

जबकि ड्रॉपशिपिंग काम पर ज्यादा तर पर पूरे भारत में डिलीवरी होती है मतलब इंटर-स्टेट सप्लाई, इसीलिए एक ड्रॉपशिपर को कंपोजिशन स्कीम के लिए अपात्र माना जाता है और उसे रेगुलर जीएसटी नियम को पालन करना होता है।

इस पोस्ट से जाने:- कंपोजिशन स्कीम क्या है? छोटे व्यापारियों के लिए GST का यह आसान तरीका (फायदे, नुकसान, योग्यता)

सबकुछ एक टेबल के अंदर

ड्रॉपशिपिंग मॉडलजीएसटी आवश्यक?
भारत में अपनी वेबसाइट से, टर्नओवर सीमा से कमजरूरी नहीं
भारत में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जगह पर सेलजरूरी है
भारत से विदेश में एक्सपोर्ट मॉडलजरूरी है
सर्विस या कमीशन के लिएटर्नओवर सीमा के अनुसार

इस पोस्ट से पूरा जान सकते है:- ऑनलाइन सामान बेचना है? आपके लिए GST के जरूरी नियम (सरल भाषा में समझें)

निष्कर्ष: ड्रॉपशिपिंग के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन

अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ड्रॉपशिपिंग को लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए सही कदम हो सकता है।

क्योंकि अगर आपका ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय में दूसरा राज्य सामान बिक्री के लिए जाता है, तो टर्नओवर की सीमा के प्रतीक्षा किए बिना तुरंत जीएसटी पंजीकरण कराना चाहिए, और बिना जीएसटी नंबर के आप ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर ऑनलाइन सामान नहीं बेच सकते ।

मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं इसके बारे में सभी जानकारी मिली है, अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करके उनको भी जानकारी लेने का मौका दीजिए।

इस पोस्ट से जान सकते है:- जीरो सेल होने पर भी GST रिटर्न भरना है क्या? नहीं भरने पर कितनी पेनल्टी लगेगी?

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