विदेश से पैसे आए तो क्या भारत में टैक्स देना पड़ता है? पूरी जानकारी

विदेश से पैसे आना आजकल आम बात हो गई है चाहे वह परिवार द्वारा भेजा गया पैसा हो, फ्रीलांस इनकम, यूट्यूब, अपवर्क की कमाई हो या गिफ्ट से लेकिन सबसे बड़ा सवाल टैक्स के विषय में होता है।

क्या विदेश से आए पैसे पर भारत में टैक्स देना पड़ता है? आज इस पोस्ट में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, यह फ्रीलांसरों, एक्सपोर्टरों और विदेश में नौकरी करने वालों के लिए सबसे जरूरी जानकारी होगी।

विदेश से आने वाला पैसा क्या होता है?

देखिए भारत में बाहर से पैसा आने को फॉरेन रेमिटेंस (Foreign Remittance) कहा जाता है, यह विभिन्न तरीका से आ सकता है जैसे:

  1. परिवार या रिश्तेदार से भेजा गया पैसा
  2. नौकरी या फ्रीलांस काम की कमाई
  3. यूट्यूब, ब्लॉगिंग, अपवर्क, फिवर से इनकम
  4. विदेश में बेचकर भेजे गए सामान का पैसा
  5. गिफ्ट या सहायता का पैसा

ऊपर आपने देखा ना की कितने तरीका से बाहर देश से पैसा आ सकते है, लेकिन हर तरह की राशि पर टैक्स का नियम अलग अलग होता है।

देखिए बाहर देश से हमारे भारत में पैसे भेजने के लिए लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी कई तरीका का इस्तेमाल करते है।

क्या विदेश से आए सभी पैसों पर टैक्स लगता है?

क्या विदेश से आए पैसे पर टैक्स लगता है? सीधा जवाब है नहीं क्योंकि भारत में टैक्स पैसे के स्रोत (Source) पर निर्भर करता है, न कि यह विदेश से आया है यह बात से, मतलब किस कारण से पैसा आया है, उसी के आधार पर टैक्स लगना है या नहीं लगना है यह निर्णय होता है।

तो कौन कौन सी विदेशी रकम टैक्स फ्री होती है?

फैमली से आया पैसा टैक्स फ्री:- अगर आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे ने पैसा भेजा है तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।

कितनी भी राशि आए टैक्स नहीं लगेगा:- आपके परिवार के लोगों से आए पैसे पर कोई लिमिट नहीं है कितना भी आप ले सकते है।

इसका शर्त है:- यह पैसा गिफ्ट के रूप में होना चाहिए, न कि किसी काम या सेवा के बदले में पैसा दिया जा रहा है।

तो किन पैसों पर टैक्स देना पड़ता है?

अगर आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क या जॉब से इनकम कर ला रहे है और उस पैसा विदेश से आया है इसमें शामिल है:

  1. Freelancing
  2. Remote job
  3. YouTube income
  4. Google AdSense
  5. Fiverr/Upwork
  6. Affiliate income
  7. Sponsorship 

तो इनसे पैसा आने से यह आपकी टैक्सेबल इनकम  मानी जाएगी, और यह इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है, चाहे पैसा इंडिया में कही से भी आए।

ध्यान दे:- टैक्स क्रेडिट (DTAA) का फायदा अगर आपकी इनकम पर किसी दूसरे देश में भी टैक्स कटा है, तो आप दुबारा टैक्स देने से बचने के लिए (DTAA – Double Taxation Avoidance Agreement) का इस्तेमाल कर टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, ताकि एक ही इनकम पर दो बार टैक्स न देना पड़े।

आपको बस आईटीआर फाइल करते समय फॉरेन के इनकम डिटेल्स, टैक्स कितना दिया, उस देश का नाम, ओर टैक्स सर्टिफिकेट देने होते हैं, तो सिस्टम अपने आप ही आपको Foreign Tax Credit (FTC) दे देता है।

विदेश से गिफ्ट आया हो तो टैक्स नियम

रिलेटिव से आया पैसा का टैक्स नहीं देना पड़ता यह तो पहले ही आपको मैने बताया, लेकिन अगर कोई आपका घर का नहीं है जैसे दोस्त या दूर का रिश्तेदार अगर वह पैसा भेजता है तो:-

₹50,000 से ज्यादा आया तो पूरा पैसा टैक्सेबल माना जाता है, लेकिन ₹50,000 से कम है तो टैक्स नहीं लगता।

अगर पैसा NRE या NRO अकाउंट में आए?

  1. NRE Account में आया पैसा पैसा टैक्स फ्री है।
  2. NRO Account में आया पैसा टैक्सेबल  है।

Remittance पर इंडिया में कोई एक्स्ट्रा टैक्स या ड्यूटी?

नहीं भारत में पैसा आने पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता, टैक्स सिर्फ उस इनकम पर लगता है जिसका सोर्स टैक्सेबल हो, ऊपर हमने आपको लिस्ट दिया हूं।

क्या Income Tax Return भरना ज़रूरी है?

अगर विदेश से आया पैसा गिफ्ट के तौर पर है और आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आईटीआर नहीं भरने से भी चलेगा।

और अगर आपका इनकम आ रहा है काम से या फ्रीलांसिंग से तो आईटीआर जरूरी है और बड़े लेन देन पर आईटीआर भरना हमेशा सुरक्षित होता है।

इस पोस्ट से जाने:- ITR क्या है? ITR फाइल कैसे करें और जानें पूरी प्रक्रिया और नियम

RBI और Income Tax को क्या प्रूफ चाहिए?

आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट को हमेशा संभाल कर रखें:

  • रेमिटेंस का रिसीट 
  • बैंक का इन्वार्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट 
  • जिसने पैसा भेजा उसकी रिलेशन प्रूफ
  • अगर इनकम है तो इनवॉइस और पेमेंट प्रूफ

यह सभी डॉक्यूमेंट रखने से भविष्य में इनकम टैक्स नोटिस का जवाब या अपने सच्चाई प्रमाण करने के मदद करते हैं।

इस पोस्ट से जाने:- Income Tax से Notice आ जाए तो क्या करें? जानें क्या करना चाहिए पूरी जानकारी

एक टेबल में पूरा डिटेल्स

विदेश से आया पैसाटैक्स लगता है?
फैमिली से गिफ्टनहीं
बिना रिश्तेदार के ₹50,000 से ऊपर गिफ्टहां
फ्रीलांसिंग या जॉब इनकम सेहां
यूट्यूब, एडसेंस या ऑनलाइन इनकम सेहां
NRE अकाउंट सेनहीं
NRO अकाउंट सेहां
किसी भी जगह से गिफ्ट (दूर के रिश्तेदार)हां

इस पोस्ट से जाने:- हमारे भारत में कितने प्रकार के टैक्स हैं? जानिए पूरी जानकारी

निष्कर्ष: विदेश से आए पैसे पर टैक्स

विदेश से आए पैसे पर टैक्स आने के जगह पर निर्भर करता है, लेकिन फैमिली गिफ्ट हमेशा टैक्स फ्री होता है, फ्रीलांसिंग, जॉब या ऑनलाइन इनकम 100% टैक्सेबल होता है, और NRE अकाउंट में आया अमाउंट टैक्स फ्री है।

यदि आप अनिवासी हैं तो आप बहुत सी विदेशी इनकम पर टैक्स देने से बच सकते हैं, और अगर आप निवासी हैं और आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो अपनी इनकम का डिटेल्स आईटीआर में फाइल करना अनिवार्य है।

में उम्मीद करता हूं की आपको विदेश से आए पैसे पर टैक्स लगता है या नहीं इस सवाल का सभी जवाब मिली है, अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर उनको भी जानकारी लेने में मदद कीजिए।

अगर आप ऑनलाइन इनकम कर रहे है और बाहर से पैसा ला रहे है तो आप अनुमानित कराधान योजना (44ADA) से अपना 50% पैसे का टैक्स बचा सकते है इस पोस्ट से जान सकते हैं:Google AdSense इनकम पर टैक्स कितना? जानें आयकर और GST के पूरे नियम (ब्लॉगर, यूट्यूबर्स के लिए)

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