ITC Mismatch: क्या करें अगर GSTR-2B में आपके इनवॉइस नहीं दिख रहे हों?

जीएसटी रिटर्न भरते समय सबसे आम समस्या होता है आईटीसी मिसमैच का कई बार आपका सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करता या गलत जानकारी डाल देता है, इसीलिए इसका सीधा असर आपके GSTR-2B और आपके द्वारा क्लेम किए गए आईटीसी पर पड़ता है। 

आज हम इस पोस्ट में समझेंगे कि अगर GSTR-2B में आपका इनवॉइस मिसिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए, हम एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे इसलिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़े।

ITC Mismatch क्यों होता है?

देखिए आईटीसी में मिसमैच की समस्या कही कारण से हो सकते है इसका सभी पॉइंट आपको नीचे दिया हूं:

  1. आपका सप्लायर ने GSTR-1 फाइल नहीं किया।
  2. आपके सप्लायर ने गलत GSTIN या गलत इनवॉइस डाली है।
  3. सप्लायर ने इस महीने के इनवॉइस को अगले महीने में अपलोड कर दिया।
  4. रिटर्न फाइल में देरी किया है।
  5. सरकारी साइट की टेक्निकल समस्या या डाटा सिंक में इश्यू हुआ है।

GSTR-2B में इनवॉइस मिसिंग हो तो क्या करें?

अगर आपका GSTR-2B में इनवॉइस मिसिंग हो रहा है तो कुछ काम आपको करना है इसका भी सभी बात मैने आपको नीचे बताया हूं:

Step 1: अपने सप्लायर से संपर्क करें

  • आपको सबसे पहले अपने सप्लायर को बताना है कि उसकी GSTR-1 में इनवॉइस नहीं दिख रही है।
  • या सप्लायर से कहें कि वो उस महीने की GSTR-1 को सही करे या अगली GSTR-1 में वो मिसिंग इनवॉइस डाल दे।

Step 2: खुद गलत आईटीसी क्लेम न करें

  • जीएसटी रुल 36(4) के अनुसार, अब आप केवल वही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो आपका GSTR-2B में दिखाई दे रहा है।
  • अगर आप मिसमैच हो रहा है ऐसे इनवॉइस पर आईटीसी ले लेंगे, तो आगे नोटिस और पेनल्टी आप पर लग सकती है।

Step 3: ITC Reversal & Rectification करें

  • अगर आप पहले ही गलत आईटीसी क्लेम कर चुके हैं तो GSTR-3B में ITC Reversal करें।
  • जब आपका सप्लायर सही डाटा डाल दे और इनवॉइस GSTR-2B में आ जाए, तब आईटीसी दुबारा क्लेम कर सकते हैं।

इस पोस्ट से आप पूरा जान सकते है:- GST में ITC Reversal और Rectification क्या है? इसे कब और कैसे करें?

Step 4: Reconciliation करें

  • हर महीने आपका अकाउंट बुक और GSTR-2B को मिलान करें।
  • Reconciliation का रिपोर्ट करने से भविष्य में जीएसटी नोटिस से बचाती है।

जीएसटी नियम और पेनल्टी

जीएसटी के इंटरेस्ट में आपको थोड़ा समझा रहा हूं, आप नीचे के दिए गए पोस्ट लिंक से पूरा हिसाब समझ पाएंगे:

  • CGST Rule 36(4): ab आपको केवल वही आईटीसी मिलेगा जो आपका GSTR-2B में दिखे।
  • Penalty: गलत आईटीसी क्लेम करने पर आपके ऊपर ₹10,000 या टैक्स अमाउंट जो भी ज्यादा हो + इंटरेस्ट लग सकता है।

इस पोस्ट से जान सकते है:- अगर जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करें तो इंटरेस्ट और लेट फीस कैसे कैलकुलेट होता है?

एक रियल लाइफ उदाहरण

आपने मार्च महीने में ₹70,000 का आईटीसी क्लेम किया, लेकिन आपका GSTR-2B में सिर्फ ₹50,000 इनवॉइस रखा है।

तो अब ₹20,000 का आईटीसी क्लेम ज्यादा माना जाएगा, और इससे जीएसटी का (CBIC – Tax Department) आपको नोटिस भेज सकता है और इंटरेस्ट लगा सकता है।

इस पोस्ट से आप जान सकते है:- GST विभाग से Notice आए तो क्या करें? पूरी जानकारी

कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जिससे आगे ऐसा गलती न हो

अब में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताऊंगा अगर आप यह ध्यान रखेंगे तो आगे ऐसा गलती नहीं होगा:

  1. किसी भी सप्लायर चुनने से पहले उसकी रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री जरूर चेक करें।
  2. हर महीने आपका GSTR-2B और बुक्स का मिलान करें।
  3. अकाउंटिंग Erp सॉफ्टवेयर में auto-reconciliation फीचर्स का इस्तेमाल करें।
  4. ऐसे काम आप पहले ही करे मतलब (सुधार कर ले) तो आगे नोटिस ही नहीं आएगा।

और एक बात आप अपने सप्लायर से अच्छा रिश्ता बनाए रखे, उनके कॉन्टैक्ट में रहे तो वह सही समय पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा।

इस पोस्ट से जाने:- जीरो सेल होने पर भी GST रिटर्न भरना है क्या? नहीं भरने पर कितनी पेनल्टी लगेगी?

FAQ (ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल)

Q1. अगर सप्लायर इस महीने के इनवॉइस अगले महीने अपलोड करे तो आईटीसी कब मिलेगा?

जिस महीने आपका GSTR-2B में इनवॉइस दिखाई देगा, उसी महीने आपको आईटीसी मिलेगा।

Q2. क्या मिसमैच आईटीसी को अगले साल भी क्लेम कर सकते हैं?

जी हाँ कर सकते है लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक ही क्लेम कर सकते हैं।

Q3. क्या सप्लायर के कारण हुई गलती की जिम्मेदारी ग्राहक की भी है?

जी हाँ आपकी बताना है क्योंकि आईटीसी तभी वैलिड है जब वह GSTR-2B में भी दिखें।

इस पोस्ट से समझे:- आयकर के वित्तीय वर्ष (FY), प्रीवियस ईयर (PY) और असेसमेंट ईयर (AY) को आसान भाषा में समझें

निष्कर्ष: GSTR-2B में आईटीसी मिसमैच का

आईटीसी मिसमैच का समस्या हर टैक्सपेयर के लिए कॉमन समस्या है, लेकिन इसका आसान समाधान है हर महीने अपने सप्लायर को टच में रखें।

जीएसटी कानून के अनुसार सिर्फ वही आईटीसी मिलेगा जो आपका GSTR-2B में दिखता है, इसलिए हमेशा अपने सप्लायर से समय पर फाइलिंग करवाएँ और अपने रिकॉर्ड्स को चेक करते रहें।

में उम्मीद करता हू कि अगर GSTR-2B में इनवॉइस मिसिंग मतलब (आईटीसी मिसमैच) होता है तो आपको क्या करना चाहिए इस बात को आपने समझ लिया है, अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर उनको भी जानकारी लेने का मौका दे।

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