अगर आपने जीएसटी में ज्यादा टैक्स भर दिया है या आपने कुछ ऐसी सेवाएं एक्सपोर्ट की हैं जिनपर जीएसटी लागू नहीं होता? ऐसे में आपको जीएसटी रिफंड मिल सकता है।
इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी रिफंड कैसे क्लेम करें, किन लोगों को मिलता है, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें।
जीएसटी वापसी के नियम जीएसटी में रजिस्टर व्यापारी, फ्रीलांसर या एक्सपोर्टर इन सबके लिए जानना जरूरी है, हम सबके लिए बताएंगे इसीलिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़े।
इस पोस्ट में क्या क्या है?
GST Refund किन लोगों को मिल सकता है?
पहले आप यह समझे कि जीएसटी रिफंड क्यों लेना है ताकि आप आगे के बात को समझ सके, देखिए जब आप किसी भी तरह से जीएसटी ज्यादा दे दिया है तब आपको जीएसटी रिफंड लेना है।
जीएसटी रिफंड कौन से लोग ले सकते है इसका कुछ लिस्ट में नीचे दिया हूं:
- Exporters: गुड्स और सर्विस के लिए
- Inverted Tax Structure: वाले व्यापारी जिनका ज्यादा है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कम है
- SEZ Suppliers: इस नियम में अपने जीएसटी दे दिया है, और अब आईटीसी का दावा करना चाहते है।
- Wrong Tax Payment: आपने CGST और SGST की जगह IGST भर दिया है
- Canceled GST Transaction: पर टैक्स चुका दिया है
- TDS & TCS Deduction: जब टीडीएस और टीसीएस ज्यादा कटा हो तब
कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जीएसटी रिफंड के लिए
अब मैं आपको उन जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूं जो आपको जीएसटी रिफंड में काम आएंगे, इसीलिए अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है तो नीचे से देखकर यह डॉक्यूमेंट अपने पास इकट्ठा कर ले, और कुछ काम पेंडिंग है तो वह भी कर ले।
- आपकी GSTR-1 और GSTR-3B की फाइलिंग पूरी होनी चाहिए
- एक्सपोर्ट इनवॉइस अगर लागू होता है तो
- बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें रिफंड आएगा
- Declaration of no Unjust Enrichment (Form RFD-01 अगर सामने वाले को फायदा नहीं हुआ हो)
- जीएसटी रिफंड एप्लिकेशन फॉर्म RFD-01
- शिपिंग बिल चाहिए होगा BRC या FIRC एक्सपोस्टस पर रिफंड पाने के लिए
GST Refund के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यह सब डॉक्यूमेंट को एक साथ करने के बाद अब आपको जीएसटी रिफंड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इसका तरीका नीचे से समझे:
स्टेप 1: GST Portal पर लॉगिन करें
स्टेप 2: Services बाद में Refunds अब Application for Refund पर जाएं
स्टेप 3: रिफंड के कारण का चूस करें जैसे (Export, Excess Payment, Inverted Tax Structure)
स्टेप 4: फॉर्म GST RFD-01 भरें
स्टेप 5: डॉक्यूमेंट अपलोड करें और डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या EVC से वेरिफाई करें
इन सब काम करने के बाद आपको एक ARN Number मिलेगा इस नंबर का इस्तेमाल करके आप अपना रिफंड स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
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Gst Refund स्टेटस कैसे चेक करें?
आपको मिले हुए ARN नंबर से अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते है, इसका भी स्टेप नीचे से समझे:
- लॉगिन करें GST Portal पर अब Services पर जाकर Refunds में Track Application Status क्लिक करें
- और अपना ARN नंबर डाल कर स्टेटस देख सकते है।
जीएसटी रिफंड आने में कितना समय लगता है?
देखिए सरकार का दावा है कि अगर सब कुछ सही हो तो 15 दिनों के अंदर आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसमें 30 दिन तक का समय लग सकता है, आप चिंता न करें अगर सब कुछ सही है तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा।
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कुछ ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
अब में आपको कुछ बातें बता रहा हूं जीएसटी रिफंड से रिलेटेड जो आपको हमेशा ध्यान रखना है:
जीएसटी रिफंड क्लेम करने का समय आपके पास दूं साल का होता है, जिस दिन बिल बना है या पेमेंट दिया गया है।
अगर आपके जमा किया हुआ डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी या गलती मिलती है तो सरकारी अधिकारी (Form GST RFD-03) जारी करते हैं जिसे Deficiency Memo भी कहा जाता है।
एकबार रिफंड वापस आने पर उसे अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सही तरीके से अपडेट करें, ऐसा करने से आपका (GSTR-9) सालाना रिटर्न और बुक्स ऑफ अकाउंट बराबर रहेंगे, और आगे आपको कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी।
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निष्कर्ष: जीएसटी रिफंड के बारे में
GST Refund पाना बहुत आसान है अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट और समय पर फाइलिंग की गई हो तो, जो जीएसटी रिफंड प्रोसेस हम आपको ऊपर बताया।
आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच अगर न हो जैसे इनवॉइस डिटेल्स, शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट इनवॉइस, EGM आदि, साथ में जीएसटी रिटर्न और कस्टमर रिकॉर्ड्स में ठीक से एंट्री है तो कोई परेशानी नहीं होगी।
हमारे देश के फ्रीलांसर, Exporter, Trader या कोई और जो अगर अधिक टैक्स दे रहा है या गलत पेमेंट हो गया है, तो जीएसटी रिफंड लेना आपका कानूनी अधिकार है, यह बात का आप ध्यान रखें।
में उम्मीद करता हू कि जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को अपने समझ लिया है अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करके उनको भी जानकारी लेने का मौका दीजिए।
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