GST में गलत इनवॉइस को कैसे कैंसिल करें या सुधारें? स्टेप बाय स्टेप गाइड

जीएसटी लागू होने के बाद से, हर व्यापारी को सही इनवॉइस बनाना जरूरी है, लेकिन गलती से एचएसएन कोड, रेट, या ग्राहक का नाम गलत आ जाए तो क्या करें? ऐसा कुछ शायद आपके साथ भी हुआ होगा तो चिंता न करें।

आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी में गलत रसीद को कैसे रद्द (Cancel) करें और ऐसा करने का सही तरीका क्या है, इसीलिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़ें।

जीएसटी में गलत इनवॉइस (बिल) बनना आपको छोटा सा गलती लग सकता है, लेकिन जीएसटी में यह मिसमैच, आईटीसी रिजेक्शन, नोटिस और पेनल्टी तक का कारण बन सकता है, इसलिए जैसे ही गलती मिले जल्दी और सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है।

जीएसटी में गलत इनवॉइस के प्रकार

जीएसटी में गलत इनवॉइस कई कारणों से बन सकता है, आपको पहले यह समझना चाहिए।

  1. ग्राहक का नाम या पता गलत होना।
  2. HSN या SAC कोड में गलती होना।
  3. टैक्स के दर में गलती करना।
  4. मात्रा (Quantity) या अमाउंट में गड़बड़ी करना।

जीएसटी में इनवॉइस रद्द करने के तरीके

अगर आपको ऊपर में बताए हुए किसी भी तरीका से जीएसटी के इनवॉइस में गड़बड़ी दिखाई देते है तो आपको नीचे के दिए गए काम को करना चाहिए।

तरीका 1: इनवॉइस बनाने के 24 घंटे के भीतर

  • अगर आपने e-Invoice, पोर्टल पर इनवॉइस बनाया है, तो 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं।
  • ध्यान रखे यह ऑप्शन केवल e-Invoice के लिए है।

IRP पोर्टल पर 24 घंटे की समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि अगर डेटा गलत हो तो 24 घंटे में सुधारा जा सके। 

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तरीका 2: Credit Note जारी करना

अगर इनवॉइस GSTR-1 में रिपोर्ट हो चुका है, तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते लेकिन:

  • आपको एक Credit Note बनाना होगा।
  • यह आपके पुराने इनवॉइस को एडजस्ट कर देगा।

तरीका 3: Debit Note जारी करना

अगर आपके गलती के वजह से टैक्स कम चार्ज हुआ है, तो एक Debit Note बनाएं।

  • इससे भी आप अपने पुराने गलती को सुधार सकते है।
  • ज्यादा तर इनवॉइस का गलती इन्हीं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से क्लियर हो जाता है।

ध्यान रखे: क्रेडिट नोट से आप रकम घटा सकते है और डेबिट नोट रकम बढ़ा सकते है, अगर जीएसटी में पहले अपने गलत दर डाला है, तो यह दोनों नाम आपका बहुत काम आएगी ।

क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करने की समय ज्यादातर यह उस वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक या उस साल के वार्षिक रिटर्न (Annual Return) दाखिल करने की तारीख तक किया जा सकता है, जो भी पहले आता हो, इस बात का आप ध्यान रखे नहीं तो बाद में काम नहीं करेगा।

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GST पोर्टल पर प्रोसेस (GSTR-1 में सुधार)

आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर कुछ सुधार कर सकते है उसका प्रोसेस में नीचे बताया हूं:

  1. जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. अब GSTR-1 में जाएं।
  3. Amendment सेक्शन चुनें।
  4. गलत इनवॉइस के डिटेल्स सुधारें।
  5. फाइल करें और डीएससी, ईवीसी (EVC,DSC) से साइन करें।

आप B2B (Business to Business) इनवॉइस को भी यहां से सुधार सकते है, मतलब GSTR-1 में की गई गलतियों को जीएसटी पोर्टल पर ‘Amendment’ सेक्शन के माध्यम से सब कुछ सुधारा जा सकता है।

ध्यान रखने वाली कुछ बातें

अब आपको कुछ बातों का ध्यान आगे से रखना है ताकि दुबारा किसी कारण बश गलती न हो:

  1. IRN कैंसिल करना है तो 24 घंटे के अंदर एक्शन लें।
  2. गलती हुआ तो समय पर सुधार करें, वरना पेनल्टी लग सकती है।
  3. Credit या Debit Note में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और तारीख लिखना जरूरी है।
  4. आपके Amendments अगले महीने के रिटर्न में ही दिखेंगे, नहीं दिखे तो आप परेशान न हो
  5. इनवॉइस मिलते ही वेरिफाई करें (एचएसएन या एसएसी गलत तो नहीं है, रेट सही हैं क्या, अमाउंट कम या ज्यादा हैं क्या, जीएसटीआईएन) ऐसे कुछ गलत तो नहीं है।
  6. अगर IRN कैंसिल नहीं हो तो अपने सप्लायर से बात कर Credit या Debit Note इश्यू करें।
  7. GSTR-1 में सभी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और अमेंडमेंट सही तरीका से रिपोर्ट करें।
  8. सप्लायर और बॉयर अपनी बुक्स और GSTR-3B और आईटीसी सही करें।
  9. सभी डॉक्यूमेंट सम्भल कर रखे, ताकि आगे काम आए
  10. इनवॉइस बनाने समय ERP/Tally में एचएसएन को ऑटो चेक में रखें।

अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो किसी सीए या टैक्स के काम करने वाले लोगों से बात करें, जब बड़ी रकम के बात हो या आपको समझमें नहीं आ रहा हो।

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निष्कर्ष: जीएसटी में इनवॉइस को कैंसिल या सुधारने के बारे में

इनवॉइस मिलते ही पहले उसको देखे कि कुछ गलत तो नहीं है, अगर गलत भी हुआ तो 24 घंटे के अंदर एक्शन ले, और बाद में पता चले तो आप Credit Note या Debit Note का सहारा ले यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है।

हमेशा याद रखें कि टैक्स नियम पर हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए हमेशा नवीनतम नियम की ओर ध्यान रखें, और आपको अगर टैक्स के विषय पर कोई भी परेशानी हो तो हमेशा एक अच्छे टैक्स सलाहकार (CA) से संपर्क करें, वह आपको सही सलाह देंगे।

में उम्मीद करता हू कि जीएसटी का गलत इनवॉइस कैसे सुधारे या कैंसिल करें? इसके सभी सही तरीका और गलती से बचने के सभी तरीका को आपने समझ लिया है, अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर उनको भी जानकारी लेने का मौका दे।

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FAQ (ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल)

Q. क्या मैं गलत इनवॉइस को डिलीट कर सकता हूँ GSTR-1 फाइल होने के बाद?

नहीं, अगर वह GSTR-1 में आ चुका है तो डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ Amend या Credit/Debit Note बना सकते हैं।

Q. e-Invoice को कितने समय में Cancel कर सकते हैं?

24 घंटे के भीतर कर सकते है, अगर e-Invoice 24 घंटे के बाद कैंसिल नहीं हुआ तो IRP पर कैंसिल ऑप्शन बंद होने के बाद सप्लायर को क्रेडिट नोट जारी करना होगा और जीएसटी रिपोर्टिंग में सुधार कराना होगा।

Q. अगर गलती पता ही 6 महीने बाद चले तो?

अगर ऐसा हुआ तो फिर भी आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाकर इसे सुधार सकते हैं, लेकिन टैक्स का हिसाब उसी वित्तीय वर्ष में होगा, अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए क्रेडिट नोट को पिछले वित्तीय वर्ष के टैक्स से एडजस्ट कर सकते है।

Q. Credit Note issue करने से buyer का ITC में क्या समस्या होगा?

क्रेडिट नोट जारी होने पर बॉयर को अपने आईटीसी में एडजस्ट करना होगा, अगर बॉयर ने पहले ही आईटीसी क्लेम कर लिया है तो उसे आगे अस्जेस्टमेंट करना पड़ेगा।

Q. क्या मैं same invoice number से नया IRN generate कर सकता हूँ अगर cancelled कर दिया?

एक बार आईआरएन कैंसिल होने पर वही आईआरएन संख्या दुबारा नहीं बनती क्योंकि सेम नंबर का इस्तेमाल कर लोग धोखाधड़ी न कर सके।

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