जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम लाना सरकार का बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन 30 जून 2025 के बाद यह स्कीम बंद हो गया है।
अब आप क्या कर सकते है अगर आपका जीएसटी रिटर्न फाइल पेंडिंग है, और आप पर जुर्माना अभी भी लगा है, हम कुछ बचाव पॉइंट में बात करेंगे इसीलिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़ें।
इस पोस्ट में क्या क्या है?
GST Amnesty Scheme क्या थी?
जीएसटी के Amnesty Scheme सरकार से दी गई लोगों को सबसे बड़ी राहत योजना थी, जिसके वजह से जिन टैक्सपेयर्स ने पुराने जीएसटी रिटर्न (जैसे GSTR-3B) समय पर नहीं भरे थे, उन्हें कम लेट फीस देकर पेंडिंग रिटर्न फाइल करने का मौका दिया गया था।
लेकिन इस स्कीम की आख़िरी टाइम 30 जून 2025 तक की थी, उसके बाद अब यह सुविधा बंद कर दी गई है, जिन लोगों ने इस डेट के अंदर अपना रिटर्न क्लियर नहीं किया था वह अब पछता रहे है।
तो अब एमनेस्टी स्कीम क्यों खत्म हो गई?
देखिए सरकार ने यह स्कीम केवल एक बार लोगों के लिए राहत के तौर पर चलाई थी, सभी टैक्सपेयर्स जो टैक्स समय पर नहीं जमा कर रहे थे उनको इस टैक्स व्यवस्था में लाने के लिए एक अवसर दिया गया था।
लेकिन इसका अब समयसीमा पूरी हो चुकी है, इसलिए एमनेस्टी का लाभ अब किसी के लिए नहीं है।
अब आपके पास क्या ऑप्शन हैं?
1. लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न फाइल करें: जब आपसे Amnesty Scheme मिस हो गई है, तो अब आपको नॉर्मल लेट फीस (₹50 हर दिन या नील रिटर्न के लिए ₹20 हर दिन) चुकाना पड़ेगा।
यह लेट फीस ज्यादा से ज्यादा ₹5,000 तक और नील रिटर्न के लिए ₹500 और साथ में इंटरेस्ट 18% हर साल के हिसाब से चुकाना होगा।
2. गलती का सुधार (Correction of Mistake): लेट रिटर्न अभी भी फाइल किया जा सकते हैं, अगर आप अभी पेंडिंग रिटर्न क्लियर कर देते है तो आगे कोई भी सरकारी पेनल्टी या नोटिस से बच सकते है।
इस पोस्ट से आप विस्तार से जान सकते है:– अगर जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करें तो इंटरेस्ट और लेट फीस कैसे कैलकुलेट होता है?
रिटर्न लंबा पेंडिंग छोड़ देने से क्या होगा
अगर आप अपना लंबा रिटर्न पेंडिंग छोड़ देते है तो डिपार्टमेंट आप पर एक्शन ले सकता है जैसे:
- आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है।
- आपका आईटीसी (Input Tax Credit) ब्लॉक हो सकता है।
- जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है।
ऐभी कुछ भी आपके ऊपर आने से आपका पूरा पूरी नुकसान ही होगा, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा आप खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत कुछ परेशानी आपके साथ होगी।
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तो अब क्या करें
आप जितना जल्द हो सके सभी पेंडिंग रिटर्न फाइल करें, और GSTR-2B से आईटीसी को मैच करें।
आने वाले समय में अगर कोई नई एमनेस्टी स्कीम आता है, तो उसपर नज़र रखें ताकि दुबारा गलती न हो।
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निष्कर्ष: क्या करें एमनेस्टी स्कीम बंद हो गया
यह बहुत दुख की बात है कि जीएसटी के एमनेस्टी स्कीम अब खत्म हो गई है, अब सिर्फ़ आप रेगुलर प्रोसेस को फॉलो कर अपने पुराने रिटर्न को क्लियर करना होगा।
और आगे ऐसे पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचने का एक ही तरीका है सही समय पर रिटर्न जमा करें, और जीएसटी नियम को अच्छे से समझे जैसे GSTR-1 और GSTR-3B, कंपोजिशन स्कीम।
शायद आगे सरकार यह स्कीम फिर से लाए इसीलिए आप इस ब्लॉग का नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे, जब यह एमनेस्टी स्कीम फिर से आएगा तब आपको मेरा पोस्ट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
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