जीएसटीआईएन कैंसिल होना एक आम बात है लेकिन कैंसिल होने के बाद भी अगर आप अपना पेंडिंग जीएसटी रिटर्न करते है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आज हम इस पर पूरा बात करेंगे।
आपका सवाल अगर मेरा GST Number (GSTIN) कैंसिल हो गया है, तो क्या मैं कैंसिल होने से पहले के महीने की जीएसटी रिटर्न भर सकता हूँ? अगर हाँ तो कैसे?
आज हम इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से सभी ज़रूरी जानकारी एक एक कर सभी तरीका उदाहरण के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप बिना गलती किए अपना रिटर्न फाइल कर सकें भले ही अब आपका जीएसटीआईएन एक्टिव न हो।
GSTIN Cancellation के प्रकार:
आम तौर पर GST Cancellation इन दो तरीकों से होता है:
कैंसिल के प्रकार | क्या Return फाइल किया जा सकता है? |
Suo Moto Cancellation (Govt द्वारा) | हाँ, Revocation के बाद |
Voluntary Cancellation (स्वेच्छा से) | हाँ, Cancellation Effective Date तक |
जीएसटी कैंसिल होने से क्या पहले का रिटर्न कर सकते है
जी हां एकबार आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाए तो आप पहले का रिटर्न जमा कर सकते है।
एक उदाहरण से समझे: अगर आपका GSTIN 31 मई 2025 को कैंसिल हुआ है, तो आप मई 2025 तक का GSTR-3B, GSTR-1 और अन्य सभी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
और उसके बाद के किसी भी महीने का रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, जब तक आपका अकाउंट फिर से एक्टिव ना हो जाए।
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Return फाइल करने का तरीका (Step-by-Step Guide):
- Step 1: Login करें GST Portal पर।
- Step 2: My Return Dashboard पर जाए।
- अगर आपके सामने Return Filing का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आगे देखें।
- Step 3: Revocation of Cancellation करें (अगर possible हो)।
- अगर Suo Moto Cancellation है, तो आप 90 दिन के अंदर Revocation के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
- Revocation के बाद आपका GSTIN फिर से एक्टिव हो जाएगा और आप सभी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- Step 4: Helpdesk से संपर्क करें।
अगर Revocation Possible नहीं हो रहा है तो GSTN Helpdesk नंबर पर संपर्क करें 1800-103-4786, या Grievance Ticket Raise करें।
Gst Return नहीं भरने के नुकसान
जीएसटी रिटर्न नहीं करने से आपको कुछ परेशानी भविष्य में आ सकती है चाहिए जानते है:
- आपको Late Fee साथ में Interest भी लग सकता है।
- आपको भविष्य में GSTIN दोबारा लेने में तो दिक्कत हो सकती है।
- Dept की तरफ से Notice या Legal Action मिल सकता है।
- भविष्य में Loan, Tender, या Export में परेशानी होगी।
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एक महत्वपूर्ण सलाह:
जीएसटीआईएन चाहे कैंसिल हो चुका हो लेकिन अगर आप उसके Effective Date से पहले कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो आप उसे फाइल करे और यह फाइल करना आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी भी है।
निष्कर्ष (Conclusion):
अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है, तब भी आप Effective Date से पहले की सभी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इसके लिए आपको या तो Revocation करवाना होगा या फिर Helpdesk से Support लेना होगा।
किसी कारणवश आपका जीएसटीआईएन कैंसिल ना हो इसीलिए कुछ बात है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए:
- हमेशा अपना रिटर्न समय पर भरें।
- पेनाल्टी और नोटिस से बचें।
- अपनी टैक्स नियम को मजबूत बनाएं।
हमेशा याद रखें कि टैक्स नियम पर हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए हमेशा नवीनतम नियम की ओर ध्यान रखें, और आपको अगर टैक्स के विषय पर कोई भी परेशानी हो तो हमेशा एक अच्छे टैक्स सलाहकार (CA) से संपर्क करें, वह आपको सही सलाह देंगे।
में उम्मीद करता हू कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल के बाद पेंडिंग रिटर्न के तरीका को अपने समझ लिया है, अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर उनको भी जानकारी लेने का मौका दे।
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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल):
Q1: क्या Cancelled GSTIN से Return File करना Valid है?
हाँ Effective Date से पहले तक का रिटर्न वैलिड है।
Q2: Revocation के बिना Return कैसे फाइल करें?
Helpdesk से Request करके या Grievance Portal से अनुमति माँगकर।
Q3: क्या पुराना Return Late Fee के बिना फाइल हो सकता है?
नहीं, Late Return पर शुल्क लगेगा जब तक Amnesty Scheme न चले।