GST कैंसल के बाद भी पुराने पेमेंट लेना चाहते हैं? 90% लोग नहीं जानते ये नियम

एकबार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल कराने के बाद भी अगर आपके कस्टमर्स ने पुराने इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया है, तो क्या आप उनसे पैसे ले सकते हैं? कानूनी रूप से यह एक मुश्किल बात है।

लेकिन इस पोस्ट में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप पेनल्टी से बचते हुए अपने पैसे वसूल सकते हैं, इसीलिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़ें।

GST कैंसलेशन के बाद की लीगल सिचुएशन

GST एक्ट, सेक्शन 29(2): एक बार आपका जीएसटी नंबर कैंसल होने के बाद, आप नए इनवॉइस नहीं बना सकते या कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते।  

पुराने इनवॉइस का स्टेटस: जीएसटी कैंसलेशन से पहले तक के सभी इनवॉइस वैलिड हैं, और आप उन पर पेंडिंग पेमेंट ले सकते हैं।  

कॉमन प्रॉब्लम: कस्टमर अक्सर ITC (Input Tax Credit) का दावा करने के लिए इनवॉइस चाहते हैं, लेकिन जीएसटी कैंसल होने के बाद आप जीएसटी वाला बिल नहीं दे सकते और वह आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। 

जीएसटी कैंसिल होने के बाद के कुछ नियम

आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होने के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने का अधिकार खत्म नहीं होता, आप अपने व्यवसाय को रद्द करने से पहले किए गए पेमेंट पर जीएसटी क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, सिर्फ आपको सभी कानूनी नियम को पालन करना है।

अंतिम रिटर्न (GSTR-10): जब आप जीएसटी कैंसिल करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको GSTR-10 (अंतिम रिटर्न) जमा करना होता है, इस रिटर्न के अंदर आपको अपने सभी पुराना टैक्स और पूरा आईटीसी का डिटेल्स देना होता है। 

आपको बस यह देखना होगा कि आप सभी पुराना आईटीसी का दावा इसी अंतिम रिटर्न में कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको आगे और मौका नहीं मिलेगा।

ग्राहकों से वसूला गया जीएसटी: यदि आपने जीएसटी कैंसिल होने से पहले अपने ग्राहकों से कोई जीएसटी लिए था, तो आपको वह पैसा सरकार को जमा करनी होगी, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो।

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लेकिन हाँ आपका जीएसटी रद्द होने के बाद भी आप पुराने पेमेंट अपने कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रक्रिया होती हैं, अब यह जाने।

पेमेंट लेने का सही तरीका (स्टेप बाय स्टेप)

अब कुछ तरीका में आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने पुराने पेमेंट को नियम के अनुसार ले सके बिना दिक्कत के:

स्टेप 1: अपने कस्टमर को इनफॉर्म करें

  • अपने कस्टमर को बताएं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है, और अब आप जीएसटी इनवॉइस नहीं दे सकते।  
  • और आप पुराने इनवॉइस की कॉपी भेजें और पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करें।

स्टेप 2: सही पेमेंट मोड चुनें

  • कैश पेमेंट: सबसे सुरक्षित है इसमें कोई ट्रैक नहीं होगा।  
  • बैंक ट्रांसफर: हो सके तो अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट लें (बिज़नेस अकाउंट क्लोज होने पर)।  
  • यूपीआई: पर्सनल UPI id  इस्तेमाल करें।  

स्टेप 3: डॉक्यूमेंटेशन

  • कस्टमर से एफिडेविट लें: शपथपत्र ले की यह पेमेंट पुराने [इनवॉइस नंबर] के लिए है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल होने से पहले का है।
  • रसीद जारी करें: बिना जीएसटी नंबर (GSTIN) के।  

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क्या पेनल्टी हो सकती है?

कुछ कारण में आप पर पेनल्टी लग सकती है इसलिए नीचे बताया कि गलती को ना करें, और आप सुरक्षित रहे:

  1. जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न न भरना: अगर कैंसलेशन से पहले का आपका कोई रिटर्न पेंडिंग है, तो पेनल्टी जरूर लगेगी।  
  2. आईटीसी का इश्यू: अगर कस्टमर ने पहले आईटीसी ले लिया है और आपने जीएसटी जमा नहीं किया, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है।  
  3. एक सलाह: कैंसलेशन से पहले सभी रिटर्न फाइल करें और आईटीसी क्लेम्स क्लियर करें।  

एक्सपर्ट टिप्स (CA की सलाह)

  1. कैंसलेशन से पहले: के सभी पेंडिंग पेमेंट पहले ही वसूल लें ताकि बाद का झंझट न झेलना पड़े।  
  2. अगर पेमेंट बाद में आता है: तो जीएसटी न चार्ज करें, और एडवांस रिसीट जनरेट करें (बिना जीएसटी नंबर के)।  
  3. अगर बाद में लेना है: तो एडवांस रिसिप्ट (रसीद) जनरेट करें और जीएसटी चार्ज ना करें।
  4. डॉक्यूमेंट रखें: सभी प्रमाण पत्र जैसे पेमेंट प्रूफ और एफिडेविट को सुरक्षित रखें।  

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कुछ रियल लाइफ उदाहरण से समझे

यह कुछ रियल लाइफ उदाहरण में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि किन किन कारणों में ऐसा पेमेंट पेंडिंग रह सकता है।

  • केस 1: एक मैन्युफैक्चरर कंपनी ने जीएसटी कैंसल कराया, लेकिन 2 लाख का पेमेंट बाद में आया, उसने कस्टमर से एफिडेविट लिया और पेमेंट ले लिया।  
  • केस 2: एक दुकानदार ने बिना डॉक्यूमेंट के पेमेंट लिया, और बाद में जीएसटी ऑडिट में प्रॉब्लम हुई।  

एक सलाह आपके लिए: ऊपर के बातों से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या दिक्कत आपको झेलने पड़ सकता है इसलिए हमेशा डॉक्यूमेंट ले और इनको संभाल के रखें।

निष्कर्ष (Conclusion)

जीएसटी कैंसलेशन के बाद पेमेंट लेना मुश्किल जरूर है, लेकिन मैने जैसा बताया ऐसा करने से नामुमकिन नहीं है, अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी नियमों का पालन करें, तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं।

में उम्मीद करता हू कि GST कैंसल के बाद भी पुराने पेमेंट कैसे ले सकते है? इसके सभी तरीका और जीएसटी कानून बचने के तरीका को आपने समझ लिया है, अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर उनको भी जानकारी लेने का मौका दे।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या GST कैंसल के बाद ITC क्लेम कर सकते हैं?

जी नहीं एकबार जीएसटी कैंसल होने के बाद आप आईटीसी नहीं ले सकते।

Q2. क्या पुराने इनवॉइस पर GST चार्ज कर सकते हैं?

जी नहीं एकबार जीएसटी कैंसल होने के बाद आप कोई नया टैक्स नहीं चार्ज कर सकते। 

Q3. अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता तो क्या करें?

ऐसे मामले में आप लीगल नोटिस भेजें या सिविल कोर्ट में केस जैसे काम कर सकते है।

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