PAN और GST में नाम Mismatch होने पर क्या करना चाहिए? पूरी जानकारी

PAN का मतलब (Permanent Account Number) और GST का मतलब (Goods and Services Tax) दोनों ही भारत में टैक्स व्यवस्था के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक हैं। 

लेकिन कई बार जीएसटी और पैन में नाम अलग है ऐसे समस्या आ जाती है, जैसे कि स्पेलिंग में गलती, या असली नाम अलग होना, initials मतलब (नाम और टाइटल के पहला अक्षर यानी शॉर्ट फॉर्म) यह नाम गलत होना आपके टैक्स नियम के पालन को रुकता है, यह जीएसटी रिटर्न फाइल और बिजनेस के लेन देन में दिक्कत पैदा कर सकता है।

आज हम आपके साथ यही चर्चा करेंगे कि जीएसटी में नाम की गलती कैसे सुधारे और जीएसटी पोर्टल पर नाम कैसे बदले सभी हम एक एक कर बात करेंगे, इसलिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़े।

PAN और GST में नाम Mismatch क्यों होता है?

जीएसटी एंड पैन नेम मिसमैच इश्यू किस किस वजह से होता है में कुछ कारण आपको नीचे देखा रहा हु शायद आपका भी किसी एक में समस्या हो।

  1. पैन कार्ड में नाम का स्पेलिंग अलग होना।
  2. आधार और पैन में नाम अलग होना और जीएसटी में आधार लिंक नाम होना।
  3. फर्म या बिजनेस में नाम में छोटे से बदलाव।
  4. Initials शॉर्ट नाम जैसे (“S.K. Yadav” जो “Sarvesh Kumar Yadav”) है ऐसे अंतर होना।
  5. विवाहित महिला (Married Women) के नाम में बदलाव।

PAN और GST नाम Mismatch का असर

अगर आपका जीएसटी नाम पैन से मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है वह भी मैं नीचे लिखा हूं, शायद इनमें से कोई एक आपका समस्या हो सकती है।

  1. आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है।
  2. जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय एरर आ सकता है।
  3. आपका रिफंड अटक सकता है।
  4. बैंक वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आती है।
  5. जीएसटी नियम पालन न के कारण पेनल्टी भी लग सकती है।

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जीएसटी में नाम मिसमैच ठीक करने के तरीके

अब तक अपने गलती को समझा और गलती होने पर क्या क्या हो सकता है, लेकिन अब में आपको नाम मिसमैच को ठीक करने के तरीके को सभी समझूंगा ताकि आप आसानी से इसको ठीक कर सके।

Step 1: PAN Card में Correction करें

अपने पैन के नाम को ठीक करने के किए कुछ स्टेप नीचे दिया गया है, आप वह फॉलो करें:

  1. NSDL या UTIITSL पोर्टल पर जाकर पैन करेक्शन फॉर्म भरें।
  2. सही नाम वाला प्रूफ (Aadhaar, Passport, Voter ID आदि) कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  3. ऑनलाइन पैन करेक्शन करने के लिए ₹107 पेमेंट करना होता है।
  4. एकबार करेक्शन के बाद नया पैन कार्ड जारी हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड नंबर वही रहेगा।

और नहीं तो आपका किसी लोकल दुकान में भी देख सकते है आपको वहां 400 से 500 रुपए चार्ज लगेंगे।

Step 2: GST Portal पर correction

एक बार जब आपका पैन सही हो जाएगा तब आपको जीएसटी पोर्टल में अपडेट करना होगा, चलिए अब इसे समझते है कैसे करना है?

  1. GST Portal पर लॉगिन करें।
  2. Services → Registration → Amendment of Core Fields पर जाएं।
  3. Name as per PAN update करें।
  4. जीएसटी ऑफिसर द्वारा वेरिफाई होने के बाद करेक्शन अप्रूव हो जाएगा।

Step 3: Linking PAN और GST database

  1. जीएसटी के डेटाबेस हमेशा पैन से लिंक होता है।
  2. अगर पैन कार्ड अपडेट हुआ है तो जीएसटी पोर्टल पर भी वही नाम दिखाएगा।
  3. यह काम आपका नहीं है वह ऑटोमेटिक हो जाएगा।

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आपको किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी?

दोनों का करेक्शन करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी? इसका भी लिस्ट में आपको दे देता हु, ताकि आपके पास सभी जानकारी रहे।

  1. PAN Card (updated)
  2. Aadhaar Card
  3. Business Registration Certificate
  4. Address Proof
  5. Bank Account Proof

क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद भी यह समस्या आ सकती है?

हाँ एकबार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी पैन और जीएसटी में नाम मिसमैच की समस्या दिखाई दे सकती है, यह समस्या सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन के समय ही नहीं, बल्कि बाद में भी आ सकती है।

देखिए ऐसा क्यों होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में, आपका पैन कार्ड का डेटा सीधे इनकम टैक्स पोर्टल से लिया जाता है, अगर आपका नाम पैन कार्ड पर सही है, तो जीएसटी पोर्टल पर भी सही ही आएगा, लेकिन, कुछ मामलों में यह समस्या बाद भी में आ सकती है इसका कुछ कारण नीचे में लिखा हूं:

नाम में बदलाव (Name Change): अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद अपना नाम कानूनी रूप से बदलवाया है (उदाहरण के लिए, शादी के बाद), और आपने सिर्फ़ पैन कार्ड में नाम अपडेट करवाया है, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर नहीं, तब यह मिसमैच की समस्या होगी।

डाटा सिंकिंग की समस्या (Data Syncing Issues): कभी कभी, सरकारी पोर्टल के बीच डाटा को सिंक होने में समय लगता है, तब अगर आपने हाल ही में पैन में कोई बदलाव किया है, तो हो सकता है कि जीएसटी पोर्टल पर वह तुरंत अपडेट न हो।

गलत जानकारी भरना (Incorrect Details): जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपने गलती से कोई ज्यादा जानकारी (जैसे बीच का नाम या सरनेम) गलत भर दी है, तो वह पैन के रिकॉर्ड से मेल नहीं होगी।

इस समस्या का समाधान क्या है?

अगर ऐसे कारण से आपको नाम में मिसमैच की समस्या दिखाई देती है, तो इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, अब में आपको यह बता रहा हूं:

जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करें: आप जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके अपने ‘Core Business Details’ में जाकर नाम बदलने का अनुरोध कर सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट (जैसे पैन कार्ड की कॉपी) जमा करनी पड़ सकती है।

जीएसटी अथॉरिटी से संपर्क करें: अगर आपको जीएसटी पोर्टल पर बदलाव करने में समस्या आ रही है, तो आप किसी जीएसटी अधिकारी से तुरंत संपर्क करें।

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कुछ जरूरी जानकारी आपके लिए

नीचे के दिए हुए पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें ताकि भविष्य में दोबारा गलती आप से ना हो, और आपको टैक्स और जीएसटी में कोई परेशानी न हो।

  1. हमेशा पैन और जीएसटी में नाम बिल्कुल सेम रखें।
  2. अकाउंट बनाने के समय Spelling, Initials, Capital और Small letters सब बार बार ध्यान से देखें।
  3. Married Women को आधार और पैन अपडेट करने के बाद ही जीएसटी Amend करना चाहिए।
  4. Sole Proprietorship में पैन और जीएसटी ओनर के नाम से जुड़े होते हैं, इसलिए मिसमैच ज़्यादा होता है, इसे ध्यान रखे।
  5. अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करके रखें।

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FAQs (ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल)

पैन और जीएसटी में नाम मिसमैच होने से क्या जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा?

हाँ बहुत बार एरर आता है और फाइलिंग रिजेक्ट हो सकती है।

क्या मैं सिर्फ जीएसटी पोर्टल पर करेक्शन करके मिसमैच ठीक कर सकता हूँ?

नहीं अगर गलती पैन में है तो पहले पैन कार्ड ठीक करना होगा।

पैन करेक्शन और जीएसटी Amendment में कितना समय लगता है?

  1. PAN Correction में: 7-15 दिन तक लगता है।
  2. GST Amendment में: 15-30 दिन तक लगता है।

क्या जीएसटी में नाम मिसमैच होने पर पेनल्टी लगेगी?

आप पर सीधी पेनल्टी तो नहीं लगेगा लेकिन रिटर्न फाइलिंग देरी होने पर लेट फीस और इंटरेस्ट लग सकता है।

अब इस पोस्ट से समझे:-PAN Card और Income Tax का क्या संबंध है? पूरी जानकारी आपके लिए

में उम्मीद करता हू कि जीएसटी और पैन में नाम अलग है तो ऐसा क्यों होता है? और इसे कैसे ठीक करे इसके सभी तरीका को आपने समझ लिया है, अपने दोस्त और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर कर उनको भी जानकारी लेने का मौका दे।

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